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आधार कार्ड राशन कार्ड से अभी तक लिंक नहीं है? मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण सूचना जारी किया है।

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आधार कार्ड राशन कार्ड से अभी तक लिंक नहीं है? मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण सूचना जारी किया है।

 

मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को विशिष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी वैध लाभार्थी या गृहस्थी को पात्र अन्न कोटा से बाहर न करें।

 आधार कार्ड-राशन कार्ड लिंक ऑनलाइन: यदि आपका राशन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो यह आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न को प्राप्त करने से नहीं रोकेगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी उनके खाद्यान्न कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार ने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड की सीडिंग की समय सीमा 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है।

 केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों का कोई राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा जिन लाभार्थियों के नाम  आधार से लिंक नहीं है पर अब उन्हें  30 सितंबर, 2020  बढ़ी अवधि तक अपने राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लेना है ।

 विभाग ने सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को दिनांक 24.10.2017 और 08.11.2018 के पत्र को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी / घर को खाद्यान्न के कोटे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, और  उनके नाम / राशन कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा तथा आधार नंबर से राशन कार्ड को जोड़ा जायेगा । ”, मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है।

 ऐसी खबरें हैं कि आधार सीडिंग के बिना राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को विशिष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी वैध लाभार्थी या गृहस्थी को पात्र अन्न कोटा से बाहर न करें।

 केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के अथक प्रयासों के कारण, वर्तमान में सभी 23.5 करोड़ के लगभग 90% राशन कार्ड पहले से ही राशन कार्ड धारकों के आधार नंबर (यानी परिवार के कम से कम एक सदस्य) के पास हैं; हालांकि, सभी 80 करोड़ लाभार्थियों में से लगभग 85% ने भी अपने संबंधित राशन कार्ड के साथ अपना आधार नंबर अंकित किया है।

 इसके अतिरिक्त, निर्देश दिए गए थे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्यान्न उन लोगों के लिए बंद नहीं किया जाएगा जो अपने कमजोर बायोमेट्रिक्स, नेटवर्क / कनेक्टिविटी / लिंकिंग मुद्दों, या किसी अन्य तकनीकी कारणों के कारण आधार को प्रमाणित करने में विफल रहते हैं।

 एनएफएसए के तहत, केंद्र लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है, जो 2-3 रुपये प्रति किलो के अत्यधिक रियायती मूल्य पर है। लॉकडाउन के दौरान राहत प्रदान करने के लिए केंद्र हर महीने अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्रदान करता है। यह जून तक तीन महीने की अवधि के लिए है।

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