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लॉकडाउन (Lockdown) और कर्फ्यू (Curfew) क्या है, अंतर समझे l

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दोस्तों आज हम कुछ जरुरी कीवड्र्स शब्द को जानने की कोशिश करते है जो इस समय बहुत प्रचलन में है जैसे :-
१. लॉकडाउन (Lockdown)
२. कर्फ्यू (Curfew)
३. धरा १४४
४. धरा १८८
५. होम क्वारंटाइन (Home quarantine )


लॉकडाउन  (Lockdown)


लॉकडाउन एक  प्रोटोकॉल है जो समान्तयः  लोगों और सूचनाओं  को एक क्षेत्र छोड़ने से रोकता है। लॉकडाउन का उपयोग  किसी अन्य बाहरी घटना  या खतरे से लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। 
 एक ड्रिल लॉकडाउन का  मतलब होता है कि बाहर की ओर जाने वाले मार्ग ऐसे बंद होते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवेश या बाहर नहीं जा  सकता है मतलब आप एक स्थानीय सीमा के अंदर है तो बहार नहीं जा सकते जैसे राज्य सरकार या जिला कलेक्टर अपनी अपनी सीमाओं को प्रतिबंधित कर सकते है l  पूर्ण लॉकडाउन का  मतलब है कि लोगों को रहना चाहिए जहां वे हैं और अपने स्थान (जिस कमरे या मकान में आप है ) को छोड़कर किसी अन्य  भवन या कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या कहा जा सकता है। 

लॉकडाउन के  प्रकार

1. निवारक लॉकडाउन Preventive Lockdown

2. आपातकालीन लॉकडाउन Emergency Lockdown

3. संक्रामक रोगों में लॉकडाउन In infectious Lockdown/ Epidemic Lockdown

1.निवारक लॉकडाउन Preventive Lockdown

एक निवारक लॉकडाउन एक पूर्वव्यापी कार्रवाई योजना है जो लोगों, संगठन,गैर-विकृतियों से उत्पन्न होने वाले खतरों और जोखिमों से बचने  और प्रणाली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए के लिए लागू की गई है। 
निवारक लॉकडाउन जोखिम को कम करने के लिए प्रीमेप्टिव(Preemptive) लॉकडाउन हैं।  यह प्रशासकों को अधिक विकल्पों को चुनने की अनुमति देता है , जिससे परिस्तिस्थियो में  उपयोग करना आसान होता है। उदाहरण के लिए, माता-पिता या स्कूल में खेल के मैदान के माध्यम से पुलिस द्वारा पीछा किए जाने वाले एक निहत्थे पेटी चोर द्वारा एक जोरदार दृश्य के मामले में, जो  सीमित लॉकडाउन लागू करने की अनुमति देती है, जिससे पूर्ण लॉकडाउन की स्तिथि उत्पन्न नहीं  होती  इससे जरूरत खत्म हो जाती है । ऐसे लॉकडाउन को लागू करने में  प्रक्रियाओं के नहीं होने का परिणाम यह है कि स्थिति जल्दी से आगे बढ़ सकती है जहां मानव जीवन का नुकसान हो सकता है। 

2.आपातकालीन लॉकडाउन Emergency Lockdown

आपातकालीन लॉकडाउन को तब लागू किया जाता है जब मानव के जीवन के लिए आसन्न खतरा पैदा हो जाता  है या मनुष्यों को चोट लगने / जान जाने का खतरा होता है, उदाहरण के लिए, जब किसी देश या प्रदेश में हिंसा की स्तिथि उत्पन्न हो जाये और लोकतंत्र में खतरा हो ।
भारत में 45 साल पहले देश का सबसे बड़ा  , "आपातकाल लॉकडाउन" 1975 से 1977 तक 18 महीने की अवधि में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया   था  l   राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत "आंतरिक गड़बड़ी" के कारण आधिकारिक रूप से जारी किया था, 26 जून 1975 से जनवरी 1977 तक तक आपातकाल लागू था। इस आदेश को  प्रधानमंत्री द्वारा शासन करने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में  आपातकाल  सबसे विवादास्पद अध्याय  में से एक है।

3.संक्रामक रोगों में लॉकडाउन In infectious Lockdown / Epidemic Lockdown

 कोरोनावायरस Covid-19 महामारी के दौरान, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल सामूहिक संगरोध से संबंधित कार्यों के लिए । लॉकडाउन में जरुरत की सेवाएं, बस्तुए जैसे दूध ,बिजली , पानी , स्वास्थ सेवाएं , पुलिस सेवाएं , दूरभाष आदि जरुरत के हिसाब से सरकार बंद या चालू कर सकती है l
राष्ट्रीय आपदा
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), में
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (i) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया है
सरकार के मंत्रालयों / विभागों को निर्देशित करते हुए 24.03.2020 का आदेश जारी किया गया
भारत और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारें और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण
देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करें
एनडीएमए के उक्त आदेश के अनुपालन में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत एक आदेश दिनांक 24.03.2020 जारी किया है, जिसमें भारत सरकार, राज्यों के मंत्रालयों / विभागों को निर्देश दिया गया है। / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए ताकि देश में COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। आदेश 25.03.2020 से प्रभावी 21 दिनों की अवधि के लिए, देश के सभी हिस्सों में लागू रहेगा।

 भारत में इसका अनुपालन न करने वालो पर अपराध  और दंड under IPC  Act  51 तो 60 के साथ दिया जा सकता है 

51. बाधा के लिए सजा,  -  उचित कारण के बिना -
सजा पर एक वर्ष के लिए कारावास के साथ दंड जुर्माने हो सकता है जो एक वर्ष तक या उसके साथ हो सकता है
इस तरह की बाधा या निर्देशों के अनुपालन से इनकार करने पर जानमाल का नुकसान होता है या आसन्न खतरे, सजा पर एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय जुर्माने हो सकता है जो हो सकता है दो साल तक बढ़ाया जा सकता है  ।

52. झूठे दावे के लिए सजा। — जो कोई जानबूझकर ऐसा दावा करता है, जिसे वह जानता है या उसका कारण है
किसी भी राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए झूठा मानना
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय के किसी भी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप
प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, दोषी होने पर दंडनीय होगा
जिसमे  जो दो साल तक का कारावास हो सकता  है, और जुर्माने के साथ भी।

53. धन या सामग्री के दुरुपयोग के लिए सजा - 
किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा में राहत प्रदान करने के लिए, उसके लिए गलत तरीके या विनियोग करता है
ऐसा करने के लिए, दोषी होने पर कारावास की सजा के साथ दंडित किया जा सकता है, जो दो साल तक बढ़ सकता है,
और फाइन के साथ भी।

54. झूठी चेतावनी के लिए सजा। — जो कोई भी गलत अलार्म या चेतावनी देता है या उसे प्रसारित करता है
आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण, दहशत के लिए अग्रणी, सजा पर होगा, के साथ दंडनीय हो
कारावास जो एक वर्ष या जुर्माना के साथ विस्तारित हो सकता है।
55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध। - (1) इस अधिनियम के तहत अपराध 
सरकार के किसी भी विभाग द्वारा , विभाग के प्रमुख को समझा जाएगा
जब तक वह निर्दोष  नहीं होगा, तब तक अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ दंडित किया जाएगा l

56. ड्यूटी के अधिकारी की विफलता या इस के प्रावधानों के उल्लंघन पर उसकी मिलीभगत अधिनियम।
 कोई भी अधिकारी, जिस पर या उसके द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई ड्यूटी लगाई गई है और जो  मना करता है 
 जो एक दण्डनीये अपराध है जिसके लिए एक  वर्ष कारावास या जुर्माना ।

57. आवश्यकता के संबंध में किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना। - 
यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो  धारा 65 के तहत किए गए किसी भी आदेश, वह अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय हो सकता है जो विस्तारित हो सकता है
एक वर्ष तक या जुर्माना या दोनों के साथ।

59. अभियोजन के लिए पिछला अनुमोदन - धारा 55 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन नहीं
और 56 केंद्र सरकार या राज्य की पिछली मंजूरी के अलावा स्थापित किया जाएगा
सरकार, जैसा भी मामला हो, या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी का हो सकता है
ऐसी सरकार।

60. अपराधों का संज्ञान। — कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अलावा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।


कर्फ्यू  (Curfew)


कर्फ्यू IPC की धारा 155 के अंतर्गत  हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट के पास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति होती है। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत डीएम के पास कर्फ्यू आदेशों की घोषणा कर इस धारा को लगाने की शक्ति है।
दूसरी ओर, कर्फ्यू आदेश, किसी भी स्थान या शहर की स्थिति खराब होने पर दिए जाते हैं। इसके तहत, लोगों को एक विशेष समय या अवधि के लिए घर पर रहना पड़ता  है । माना जाता है कि यह किसी भी तरह की हिंसक स्थिति से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकता है। 

कर्फ्यू LOCKDOWN से ज्यादा सख्त है इसमें जनता को कोई भी छूट नहीं दी जाती उल्लंघन काने पर कारावास और जुर्माने का प्राबधान है l

धारा 144 के माध्यम से कर्फ्यू  को और अधिक प्रभावशील बनाया जा सकता है 
शहर में दंगा, लूटपाट, आगजनी या बिगड़ती स्थिति के कारण किसी भी क्षेत्र या शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक अधिसूचना है।

जब लागू किया जाता है, तो 5 से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। उस जगह पर हथियार लाना और ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करता है। इसका उल्लंघन करने पर एक को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

धारा 144 लागू होने के बाद, जब पुलिस किसी भी प्रकार के अवैध समूहों को रोकती है, तो इसे भी दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे लोगों को दंगों को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत बुक और देखा जा सकता है।

सजा:

धारा 144 का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। (IPC की धारा 145 देखें)

धारा 144 के तहत इंटरनेट को बंद किया जा सकता है।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आपकी सोशल मीडिया गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है, या इसे प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

CURFEW को और शसक्त बनाने के लिए धारा 188 का प्रावधान है जिसमे लोगो को इसके उल्लघन करने में सख्त सजा का प्रावधान है l

आई. पी. सी. धारा 188 अपराध : किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक दिए गए आदेश की अवहेलना, यदि ऐसी अवज्ञा से विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, झुंझलाहट या चोट लगती है तो 1 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
यदि किसी भी तरह की अवज्ञा से  , मानव  जीवन, स्वास्थ, सुरक्षा आदि को खतरा तो छह मास कारावास या एक हजार रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।

होम क्वारंटाइन (Home quarantine )


 संगरोध quarantine लोगों और वस्तुओं की पर प्रतिबंध है जिसमे आप अपने आप को एक घर में कैद कर लेते है जिसे होम क्वारंटाइन कहते है जिसका उद्देश्य बीमारी या कीटों के प्रसार को रोकना है।
इस शब्द का  उपयोग अक्सर बीमारी और बीमारी के संबंध में किया जाता है जैसे आज कल कोविद-१९ के सम्बन्ध में किया जा रहा है , जो उन लोगों ही आवाजाही  को रोकता  हैं, जो एक संचारी रोग के संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन उनके पास एक चिकित्सा निदान की पुष्टि नहीं है मतलब शक  संदेह के आधार पर ।
इस शब्द का अक्सर चिकित्सा अलगाव के साथ पर्यायवाची रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें एक संचारी रोग से संक्रमित होने की पुष्टि की जाती है, उन्हें स्वस्थ आबादी में अलग किया जाता है।

दोस्तों आखिरी में  आप लोगो से अनुरोध है जो भी आपको और कुछ पूछना है इससे सम्बंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेन्ट करके या ईमेल से माध्यम से पूछ सकते है l या फिर  आपको इसमें कुछ या अच्छा लगा या बुरा अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते है l







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